फास्टैग को लेकर NHAI ने जारी किया नई गाइडलाइन, अब देना होगा दुगना टोल टैक्स। Toll Tax Rule

By Meera Sharma

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Toll Tax Rule

Toll Tax Rule: राष्ट्रीय राजमार्गों पर टोल टैक्स से बचने के लिए कई लोग अनुचित तरीकों का सहारा लेते हैं। इसमें सबसे आम तरीका है फास्टैग का दुरुपयोग या अपनी गाड़ी में फास्टैग न लगाना। इस समस्या को देखते हुए नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (NHAI) ने कड़े कदम उठाने का निर्णय लिया है। NHAI ने हाल ही में नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं, जिनके अनुसार विंडशील्ड पर फास्टैग न लगाने वाले वाहनों से दोगुना टोल वसूला जाएगा।

टोल टैक्स से बचने के लिए क्या करते हैं लोग?

हाल के दिनों में कई ऐसे मामले सामने आए हैं जहां लोग जानबूझकर अपनी गाड़ी पर फास्टैग नहीं लगाते या गलत तरीके से लगाते हैं। ऐसे में जब वे टोल प्लाजा पर पहुंचते हैं, तो न तो उनके पास फास्टैग होता है और न ही नकद भुगतान के लिए पैसे। इस तरह की हरकतों से न केवल टोल राजस्व का नुकसान होता है, बल्कि यह गैरकानूनी भी है। इसके अलावा, ऐसी गाड़ियों के कारण टोल प्लाजा पर लंबी कतारें लग जाती हैं, जिससे अन्य यात्रियों को भी असुविधा होती है।

NHAI का नया फास्टैग नियम

NHAI ने अब इस मुद्दे को गंभीरता से लेते हुए सख्त कदम उठाए हैं। नए नियम के अनुसार, जिन वाहनों पर सामने की विंडशील्ड पर फास्टैग नहीं लगा होगा, उन्हें दोगुना टोल टैक्स देना होगा। यह नियम सभी राष्ट्रीय राजमार्गों पर लागू किया जा रहा है। NHAI के अनुसार, विंडशील्ड पर फास्टैग न लगाने से टोल प्लाजा पर अनावश्यक देरी होती है, जिससे अन्य वाहनों की आवाजाही प्रभावित होती है।

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टोल संग्रह एजेंसियों को जारी किए गए विशेष निर्देश

NHAI ने सभी टोल संग्रह एजेंसियों और रियायतग्राहियों को विस्तृत मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) जारी की है। इसके अनुसार, सामने की विंडशील्ड पर फास्टैग न लगाए जाने की स्थिति में वाहन चालकों से दोगुना शुल्क वसूला जाएगा। NHAI ने यह भी निर्देश दिया है कि सभी टोल प्लाजा पर इस नए नियम के बारे में स्पष्ट सूचना प्रदर्शित की जाए, ताकि लोग इससे अवगत हो सकें और अनावश्यक विवाद से बचा जा सके।

सीसीटीवी से होगी निगरानी

नए नियम के अनुसार, टोल प्लाजा पर गाड़ियों के पंजीकरण नंबर के साथ सीसीटीवी फुटेज को रिकॉर्ड किया जाएगा, विशेष रूप से उन मामलों में जहां वाहनों पर फास्टैग नहीं लगा होगा। इससे टोल संग्रह का सही रिकॉर्ड रखने में मदद मिलेगी और भविष्य में किसी भी विवाद का समाधान आसानी से किया जा सकेगा। साथ ही, यह सुनिश्चित किया जा सकेगा कि कोई भी वाहन चालक टोल टैक्स की चोरी न कर सके।

गलत तरीके से लगे फास्टैग हो सकते हैं ब्लैकलिस्ट

NHAI ने स्पष्ट रूप से कहा है कि गलत तरीके से लगाए गए फास्टैग टोल प्लाजा पर मान्य नहीं होंगे और ऐसे वाहनों को दोगुना टोल टैक्स देना होगा। इसके अलावा, NHAI ने यह भी चेतावनी दी है कि बैंकों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि फास्टैग वाहन की विंडशील्ड पर सही तरीके से लगा हो। अगर ऐसा नहीं किया जाता है, तो फास्टैग को ब्लैकलिस्ट किया जा सकता है, जिससे वाहन मालिकों को भविष्य में परेशानी हो सकती है।

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यात्रियों के लिए सुझाव

NHAI के इस नए नियम को देखते हुए, सभी वाहन मालिकों और चालकों के लिए यह सलाह दी जाती है कि वे अपनी गाड़ी के सामने की विंडशील्ड पर फास्टैग सही तरीके से लगाएं। इससे न केवल वे दोगुने टोल टैक्स से बच सकेंगे, बल्कि राष्ट्रीय राजमार्गों पर यात्रा करते समय अनावश्यक परेशानी से भी बचेंगे। साथ ही, यह सुनिश्चित करें कि आपके फास्टैग में हमेशा पर्याप्त राशि हो, ताकि टोल प्लाजा पर बिना किसी समस्या के आसानी से गुजरा जा सके।

अस्वीकरण: यह लेख सूचनात्मक उद्देश्य के लिए है। नवीनतम नियमों और अपडेट के लिए कृपया NHAI की आधिकारिक वेबसाइट या नजदीकी टोल प्लाजा पर संपर्क करें।

Meera Sharma

Meera Sharma is a talented writer and editor at a top news portal, shining with her concise takes on government schemes, news, tech, and automobiles. Her engaging style and sharp insights make her a beloved voice in journalism.

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